बेसहारा पशुओं से दुर्घटना पर ‘दयालु-2’ योजना: 1 से 5 लाख तक मुआवजा, 90 दिन में करें आवेदन
रोहतक डीसी सचिन गुप्ता का आह्वान—पीपीपी अनिवार्य, DBT से सीधे खाते में राशि; जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित
बेसहारा पशुओं से दुर्घटना पर ‘दयालु-2’ योजना: 1 से 5 लाख तक मुआवजा, 90 दिन में करें आवेदन
- रोहतक डीसी सचिन गुप्ता का आह्वान—पीपीपी अनिवार्य, DBT से सीधे खाते में राशि; जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित
टीएचटी न्यूज, रोहतक:
सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए हरियाणा सरकार की ‘दयालु-2’ योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जबकि चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के तहत सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र (PPP) में पंजीकृत होना अनिवार्य है और घटना के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल को सरल बनाया गया है ताकि पात्र लोगों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।
योजना में कुत्ते, गाय, बैल, सांड, भैंस, नीलगाय, गधा समेत अन्य आवारा एवं परित्यक्त पशुओं से हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं।
जिला स्तरीय बैठक आयोजित
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पात्र मामलों में समय पर सहायता सुनिश्चित की जाए।
जरूरी दस्तावेज:
मृत्यु की स्थिति में: मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर/डीडीआर
दिव्यांगता की स्थिति में: मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सारांश, एफआईआर
चोट की स्थिति में: उपचार से संबंधित दस्तावेज, फोटो व अन्य साक्ष्य
आवेदन प्रक्रिया:
लाभार्थी को 90 दिन के भीतर पोर्टल पर जाकर पीपीपी आईडी दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा और आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा करना होगा।
आर्थिक सहायता का पैटर्न:
0–12 वर्ष: 1 लाख रुपये
12–18 वर्ष: 2 लाख रुपये
18–25 वर्ष: 3 लाख रुपये
25–45 वर्ष: 5 लाख रुपये
45 वर्ष से अधिक: 3 लाख रुपये
चोट की स्थिति में:
मामूली चोट: 10 हजार रुपये
कुत्ते के काटने पर प्रति दांत निशान: 10 हजार रुपये
घाव के आधार पर अतिरिक्त सहायता
हेल्पलाइन नंबर:
0172-2996024, 01262-257692
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