बिस्किट बेच रही महिला से 5 माह की बच्ची का अपहरण, संतान नहीं होने के कारण दिया अंजाम
- मॉडल टाउन से 5 माह की बच्ची के अपहरण का खुलासा, दंपती गिरफ्तार
बिस्किट बेच रही महिला से 5 माह की बच्ची का अपहरण, संतान नहीं होने के कारण दिया अंजाम
- रोहतक पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चरखी दादरी से आरोपी पति-पत्नी दबोचे गए, बच्ची सकुशल बरामद
टीएचटी न्यूज, रोहतक।
मॉडल टाउन क्षेत्र में डबल पार्क के पास से 5 माह की बच्ची के अपहरण के मामले का रोहतक पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति-पत्नी को चरखी दादरी से गिरफ्तार कर लिया है। अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता के हवाले कर दिया गया है।
थाना सिविल लाइन की प्रभारी पीएसआई अंकिता ने बताया कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली तथा वर्तमान में कमल कॉलोनी, रोहतक निवासी गीता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। शिकायत के अनुसार गीता अपने पति और तीन बच्चों के साथ बजरंग भवन के पास बिस्किट बेचने का कार्य करती है।
घटना का विवरण
दिनांक 14 जनवरी 2026 को एक युवक ने गीता से उसकी 5 माह की बच्ची को गोद देने की बात कही थी, जिसे गीता ने मना कर दिया। इसके बाद 17 जनवरी 2026 की रात करीब 10:20 बजे, जब गीता अपने तीनों बच्चों के साथ मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क के पास पहुंची, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक और महिला ने खुद को मददगार बताते हुए उसका सामान और बच्ची अपने पास ले ली। कुछ दूरी पर जाकर आरोपी सामान सड़क पर फेंक कर बच्ची को लेकर फरार हो गए।
सीसीटीवी से मिली सफलता
मामले की जांच पुलिस चौकी मॉडल टाउन प्रभारी पीएसआई नवीन के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। इसके बाद 20 जनवरी 2026 को पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी सचिन पुत्र हरिश और उसकी पत्नी प्रज्ञा को चरखी दादरी से गिरफ्तार कर लिया।
अपहरण की वजह
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी दंपती के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पहले बच्ची को गोद लेने का प्रयास किया था, लेकिन इंकार होने के बाद कई दिनों तक मौके की तलाश में रहे और मौका पाकर बच्ची का अपहरण कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की गहनता से जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
सचिन पुत्र हरीश, निवासी चरखी दादरी
प्रज्ञा पत्नी सचिन, निवासी चरखी दादरी
पंजीकृत मामला
अभियोग संख्या 07 | दिनांक 18.01.2026
धारा 140(3) बीएनएस व 84 जेजे एक्ट
थाना: सिविल लाइन, रोहतक
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